
सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत नरवाई जलाने पर शासन की सख्त रोक के बाद आग लगाने से घटित घटना से हुई क्षति के विरुद्ध पहली बार नामजद रिपोर्ट की कार्यवाही की गई है.
उक्त घटना रहली ब्लाक के ग्राम जूना प.ह.न. 04 भूमि खसरा नं. 805/5 में ग्राम कोटवार द्वारा नरवायी जलने की सूचना प्राप्त होने पर हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच कर प्रतिवेदन सहित पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनावेदक रामअवतार पिता प्रभु कुर्मी निवासी ग्राम जूना तहसील, रहली द्वारा खेत मे आग लगना बताया गया है. जिसे ग्राम जूना की भूमि एवं ग्राम मंडला के कुछ खसरा न. में लगी गेंहू की फसल जल कर नष्ट हो गयी है. उक्त आदेश क उल्लघन किये जाने के कारण अनावेदक रामअवतार पिता प्रभु कुर्मी निवासी ग्राम जूना तहसील रहली के विरूध्द बीएनएस 2023 की धारा 173 के तहत ग्राम कोटवार के माध्यम से तहसीलदार राजेश पांडे ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
