आरबीआई ने विदेशी व्यापार के लिए नए मसौदा विनियम और निर्देश जारी किए

मुंबई, 04 अप्रैल (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और सभी नियमों को एक ही दस्तावेज में समाहित करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत निर्यात और आयात के लिए नए मसौदा विनियम और निर्देश जारी किए हैं।

आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि उसने 02 जुलाई, 2024 को जनता से मसौदा विनियमों और निर्देशों पर टिप्पणियां और सुझाव मांगे थे। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और चर्चा के आधार पर इन मसौदा विनियमों और निर्देशों को और बेहतर बनाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि इसका उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाना, सभी दिशा-निर्देशों को एक समेकित दस्तावेज में शामिल करना और अधिकृत डीलरों के लिए निर्यात और आयात से संबंधित लेनदेन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है।

आरबीआई ने सभी संबंधित पक्षों से 30 अप्रैल, 2025 तक ‘फेमा के तहत निर्यात और आयात पर मसौदा विनियमों और निर्देशों पर प्रतिक्रिया’ विषय पंक्ति के साथ ईमेल के माध्यम से टिप्पणियां और सुझाव भेजने का आग्रह किया है।

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