
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि का मामला
जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में कुलगुरु की हाल ही में हुई नियुक्ति की वैधता को चुनौती के मामले में जवाब-तलब कर लिया है।
याचिकाकर्ता भोपाल निवासी डा. आशुतोष मिश्रा ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में कुलगुरु के रूप में विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया है। उनका आरोप है कि यह नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। कुलगुरु की चयन प्रक्रिया यूजीसी के दिशा-निर्देश-2018 के अनुरूप नहीं की गई। इस तरह साफ है कि नियुक्तिकर्ताओं ने जानबूझकर अनिवार्य विहित प्रावधानों की अनदेखी की है। कुलगुरु के पद पर नियुक्त तिवारी यूजीसी के आवश्यक पात्रता मानदंडों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसके बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। लिहाजा, अवैध नियुक्ति निरस्त करने का आदेश पारित किया जाए।
