
एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। चरित्र संदेह पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति अमित उर्फ सुजीत पासी को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडे की अदालत ने आरोपी अमित उर्फ सुजीत को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि मालगुजार परिसर के पीछे न्यू नर्मदा नगर गोहलपुर निवासी रंजीता पासी का विवाह दस साल पहले आरोपी अमित उर्फ सुजीत पासी के साथ हुआ था। उसके दो बच्चें भी है। रंजीता अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थी। आरोपी अमित उसके चरित्र पर संदेह करते हुए आये दिन विवाद करता था। 12 फरवरी 2021 को आरोपी ने पुनः: विवाद करते हुए गाली गलौज की और तलवार नुमा हथियार से रंजीता पर हमला कर दिया। जिसे गंभीर हालत में विक्टोरिया अस्पताल उसके बाद मेडिकल रेफर किया गया। जहां मृत्यू पूर्व रंजीता ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को दिये बयान में बयां की थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा सुनाई।
