कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

पुलिस अधीक्षक सतना को दिये तामीली के निर्देश

जबलपुर। चेक बाउंस के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डी पी सूत्रकार ने सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने वारंट की तामीली के लिए पुलिस अधीक्षक सतना को निर्देशित किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारित की गयी है।

कटनी जिला न्यायालय में विजय कनकने की तरफ से 1 लाख 25 हजार रूपये का चेक बाउंस होने के खिलाफ परिवाद साल 2016 में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने धारा 138 के तहत मामले को संज्ञान में लेते हुए सिद्धार्थ कुशवाह के खिलाफ वारंट जारी किये थे। अभियुक्त सिद्धार्थ कुशवाहा के सतना विधायक निर्वाचित होने के कारण प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए एमपी- एमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने पाया कि साल 2016 से अभियुक्त सिद्धार्थ कुशवाहा लगातार अनुपस्थित है और उनकी तरफ से अधिवक्ता हाजिर हो चुके है। आदेश पत्रिका का अवलोकन करने पर उन्होंने पाया कि न्यायालय ने फरवरी 2018 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद भी अभियुक्त न्यायालय ने समक्ष उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक सतना के माध्यम से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई के दौरान अभियुक्त को आवश्यक रूप से उपस्थित रखें।

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