हाईकोर्ट ने आयोजक को पैसा जमा करने के दिए निर्देश 

हनी सिंह शो में नगर निगम की कारवाई सही साबित

 

नव भारत न्यूज

 

इंदौर । हनी सिंह शो में नगर निगम की कारवाई को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। शो आयोजक तीनों कंपनियों को पांच – पांच लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए है।

हनी सिंह शो की आयोजक कंपनियों ने हाईकोर्ट में निगम कार्यवाई के खिलाफ याचिका लगाई थी। याचिका नगर निगम द्वारा 50 लाख रुपए मनोरंजन कर जमा नही करने पर समान जब्त करने की कारवाई को गलत ठहराने के लिए लगाई गई थी।

हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्यवाई को सही ठहराते हुए आयोजक तीनों कंपनियों को 5 – 5 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम को अंडरटेकिंग देने के भी निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने आयोजकों को कहा कि वे एक सप्ताह के अंदर शो की ऑडिट रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष जमा करे।

उल्लेखनीय है कि 8 मार्च को इंदौर में पिंटू छाबड़ा की जमीन पर टीवी टुडे नेटवर्क ने हनी सिंह शो का आयोजन किया था। उक्त शो के टिकट 5 करोड़ रूपए से ज्यादा के बेचे गए, लेकिन आयोजक कंपनियों ने निगम को सिर्फ 7.84 लाख का मनोरंजन कर जमा किया। एनआईजीडीएम ने जीएसटी पोर्टल खंगाला तो स्थिति स्पष्ट हुई।

निगम ने तुरंत आयोजक को 50 लाख रुपए जमा करने का नोटिस जारी किया। आयोजक ने निगम को पैसा जमा नहीं किया। निगम ने सुबह सामान जब्त कर लिया। उक्त कारवाई के खिलाफ आयोजक हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पैसा जमा करने के आदेश दिए।

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