
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने लूट के आरोपी रांझी निवासी विक्रम उर्फ करिया का दोषी करार दिया है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा व डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा मेहता ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि आठ दिसंबर 2023 को शाम चार बजे शिकायतकर्ता कॉलेज के बाद घर जाने के लिए जेईसी मुख्य द्वार के समीप बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ई-रिक्शा चालक मिला। उसने बैठाने के बाद रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी विक्रम ने स्मार्ट फोन, जेवर व रुपये आदि छीने और भा निकला। शिकायत पर रांझी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया।
