बैटरी खरीदी में भ्रष्टाचार के मामले में जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज

रीवा, मध्यप्रदेश के रीवा की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बैटरी खरीदी में लाखों रुपए के कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड टोन्स जल विद्युत परियोजना रीवा के अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड टोन्स जल विद्युत परियोजना जिला रीवा में एक्साइड कंपनी की 110 नग बैटरी क्रय किये जाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। एकल निविदा प्राप्त होने पर भी निविदा समिति द्वारा निविदाकार मेसर्स अशोक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड हार्डवेयर कोरबा छत्तीसगढ़ की निविदा स्वीकृत की गई, जो प्रचलित बाजार दर से लगभग तीन गुना अधिक थी। इस प्रकार जवाहर लाल दीक्षित तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर जिला रीवा एवं अन्य सहयोगियों द्वारा कुल राशि रुपये 18 लाख 74 हजार 495 रुपए का गबन एवं भ्रष्टाचार किया जाना पाया गया है। इस पर ईओडब्ल्यू रीवा द्वारा एफआईआर दर्ज की गयी है।
क्रय की गई बैटरी की कीमत के संबंध में एक्साइड इन्डस्ट्रीज के जोनल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट से जानकारी प्राप्त करने पर क्रय शुदा बैटरी की कीमत प्रति नग रुपये 7 हजार 325 रुपए होना पाई गयी, जबकि आरोपियों के द्वारा उक्त बैटरी 24 हजार 415 रुपए प्रति नग की दर से खरीदी गई थी। इस प्रकार कुल 110 नग बैटरी के कय में राशि रुपये 18 लाख 74 हजार 495 रुपए का अधिक भुगतान किया गया।
ईओडब्ल्यू ने शिकायत के सत्यापन पश्चात जवाहर लाल दीक्षित तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर जिला रीवा, इन्द्रिय दमन कौशिक तत्कालीन कार्यपालन अभियंता मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड टोन्स जल विद्युत परियोजना सिरमौर जिला रीवा, नितिन मिश्रा तत्कालीन सहायक यंत्री मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सिरमौर जिला रीवा, गौरव मोदी प्रोपराईटर अशोक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड हार्डवेयर कोरबा छत्तीसगढ एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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