चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउट सोर्स मामले में औद्योगिक अधिकरण के आदेश पर रोक

जबलपुर: भारतीय जीवन बीमा निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउट सोर्स से किये जाने पर औद्योगिक अधिकरण ने रोक लगा दी थी। जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए औद्योगिक अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।

इससे जुडी याचिका खारिज होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने औद्योगिक अधिकरण के समक्ष इस संबंध में आवेदन किया था। आवेदन में कहा गया था कि प्रकरण में सुलह की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। इसलिए उनकी सेवा शर्तों को बदला नहीं जा सकता है। औद्योगिक अधिकरण ने आवेदन की सुनवाई करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउट सोर्स से किये जाने पर रोक लगा दी थी। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

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