आपराधिक मानव वध के आरोपी ऑपरेटर को सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा

सतना।: अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर बाघेलान दीपक शर्मा की अदालत ने आपराधिक मानव वध के एक मामले में आरोपी विष्णुकांत त्रिपाठी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, यह घटना 9 अप्रैल 2015 को दोपहर लगभग 12:25 बजे की है, जब लाइन परीक्षण क्षेत्र भाग-2 में लाइनमैन नंदलाल गौतम परमिट लेकर एल.टी. लाइन से तार खींचने का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान, ऑन-ड्यूटी ऑपरेटर विष्णुकांत त्रिपाठी (पिता – शिव शंकर प्रसाद, निवासी – ग्राम झंड, थाना रामपुर बाघेलान) ने अचानक विद्युत प्रवाह चालू कर दिया। इससे करंट लगने के कारण नंदलाल गौतम गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट थाना रामपुर बाघेलान में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से एडीपीओ मनीष पांडेय ने अभियोजन पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया। लोक अभियोजन अधिकारी संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त विष्णुकांत त्रिपाठी ऑन-ड्यूटी था और लाइनमैन नंदलाल गौतम ने फीडर बंद करवाकर विद्युत कार्य शुरू किया था। बावजूद इसके, अभियुक्त ने लापरवाहीपूर्वक विद्युत प्रवाह चालू कर दिया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों द्वारा नंदलाल गौतम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमति जताते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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