मुरैना: मुडिय़ाखेड़ा बाईपास पर स्थित सिद्धि विनायक कॉलोनी के लोगों के मकान व प्लाटों का नामांतरण नहीं हो पा रहा है। कॉलोनी में जिस सर्वे नंबर पर बसाहट हुई है, उस पूरे सर्वे नंबर पर ग्वालियर हाईकोर्ट से तीन लोगों की जमानत कराई गई है जिससे बस्ती के मकान व प्लाटों का नामांतरण नहीं हो पा रहा है। किसी आरोपी की जमानत के लिए प्लाट व मकान की रजिस्ट्री न्यायालय में लगती है। लेकिन यहां कुछ अलग ही मामला सामने आया है।
इसमें अंजली पत्नी सतेन्द्र शर्मा निवासी पोरसा ने तीन बार पूरे खेत के सर्वे नंबर पर आरोपियों की जमानत करवा ली गई है। उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट से 21 अप्रैल 2022 को भरत प्रजापति की सीआरपीसी की धारा 437 में दस हजार की जमानत दी। 26 मई 2023 में आरोपी गजेन्द्र ङ्क्षसह को उक्त धारा में जमानत दिलवाई, 2 जनवरी 2024 को आरोपी कल्ला खान को सीआरपीसी की धारा 439 में जमानत दिलवाई। नियम यह है कि जब तक रजिस्ट्री से जमानत नहीं कट जाती तब तक उसका नामांतरण नहीं हो सकता