सिंगरौली : कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एनटीपीसी से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले हाईवा वाहनो के संचालन के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी विंदुओं पर विस्तृत जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए गए कि राखड़ का परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर सात दिवस के अंदर टू वे कैमरे लागए जाये। साथ यह सुनिश्चित किया जाये वाहनों के आगे निर्धारित गति सीमा में एक स्कार्ट वाहन चले ताकि सड़क पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को शून्य किया जा सके।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राखड़ परिवहन करने वाले वाहन निर्धारित मार्गो से परिवहन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि वाहनो के द्वारा वैकल्पिक मार्गो का उपयोग किया जाता है तो उन मार्गो पर वन वे ट्राफिक के साथ-साथ मार्गो के संभावित स्थलो का चौड़ीकरण कराये जाने के साथ मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था भी कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्गो में राखड़ परिवहन करने वाले वाहन दस-दस के कान्वाय के रूप में स्कार्ट वाहन के द्वारा निर्धारित गति सीमा पर वाहन को चलायेें तथा यह सुनिश्चित करें कि वाहन की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्र के वैकल्पिक मार्गो का उपयोग किया जा रहा है। उन्हे शांत जोन बनाया जाये साथ ही मार्गो में पैदल चलने वालो के लिए फुटपाथ का भी निर्माण करायें। बैठक में ननि अध्यक्ष देवेश पाण्डेंय, एएसपी, पार्षद, अनिल बैस, खनिज अधिकारी एके राय, आरटीओ विक्रम सिंह राठौर सहित अन्य मौजूद रहे।
भी वाहनों में रेडियम पट्टी अनिवार्य रूप से लगायें
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिया कि एनटीपीसी द्वारा परिहवन मार्ग में जो सुधार कार्य कराया जायेगा उस कार्य में संबंधित क्षेत्र के रहवासियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य में रख जायें। साथ ही निर्देशित कि जिन व्यक्तियों को कार्य में रखा जा रहा है उनका अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जायें। साथ ही यह भी कहां कि यदि कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा अराजकता फैलाने का कार्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सात दिवस के अंदर सभी वाहनो में टू वे कैमरे लगाए जायें ताकि वाहन चालको की मानीटरिंग एवं वाहनो की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जा सके। साथ ही निर्देश दिए गए कि सभी वाहनों में डिसप्ले बोर्ड जिसमें वाहन स्वामी का नाम परिहवन का रूट, मोबाईल नम्बर स्पष्ट अक्षरों में अंकित रहे। रात्रि के समय संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी वाहनों में रेडियम पट्टी अनिवार्य रूप से लगाया जायें।