दो भाईयों की थी हत्या
जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने दो सगे भाईयों रोशन व प्रकाश ठाकुर की हत्या करने वाले आरोपी दुर्गा नगर गौरीघाट निवासी दीपक झारिया, आकाश झारिया, मोहित गुप्ता, भोलू उर्फ राहुल कुरैशी, अमन उर्फ विक्की झारिया, विकास बैरागी, विकास उर्फ अट्टी झारिया और नरेंद्र उर्फ भोला कोल का दोषी करार दिया है। अदालत ने आठों आरोपियों को आजीवन कारावास व तेरह-तेरह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपितों ने एकराय होकर 10 जून 2020 को रात्रि साढ़े 12 बजे नया रेलवे स्टेशन के सामने दो सगे भाईयों रोशन व प्रकाश ठाकुर की हत्या कर दी थी। इसके लिए सुनियोजित तरीके से बलवा किया। बटनदार चाकू, लाठी, कुल्हाड़ी, पत्थर से हमला बोल दिया। इस वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो गये थे। अधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई। चूंकि मामला जघन्य श्रेणी का है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलने हत्याकांड को अंजाम दिया था। अदालत ने पूरे मामले का अवलोकन करने व पेश किये गये साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए सभी आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
