कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा केन्द्रों की सौ मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश किए लागू

बोर्ड परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

नवभारत न्यूज

रीवा, 24 फरवरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों की सौ मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं.

उल्लेखनीय है कि मंगलवार से 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी और 27 से 10 वीं की परीक्षाएं शुरू हो जायेगी. मऊगंज एवं रीवा में मिलकर 94 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है. नकल पर नकेल कसने के लिये दल गठित किया गया है जो लगातार परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण करेगा. बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन तथा परीक्षा के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत पूरे रीवा जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों में लागू होंगे. जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्र के सौ मीटर की परिधि प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है. इसमें परीक्षार्थी और परीक्षा से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में सभी तरह के अस्त्र-शस्त्र को लेकर प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्र की ओर जाने वाले मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं करेगा. परीक्षा केन्द्र के सौ मीटर के क्षेत्र में वाहनों का भी जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, ब्लूटूथ, स्मार्टवाच अथवा अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की सौ मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की नकल सामग्री जैसे गाइड, पुस्तकें, नोट्स, पर्ची, किताबों के पन्ने आदि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा. परीक्षा केन्द्र की गोपनीयता भंग करने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. परीक्षा संचालन की अवधि में परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, टेलीफोन बूथ, फोटोकापी अथवा कम्प्यूटर सेंटर, मोबाइल रिचार्ज दुकान सहित कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी. प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र नही चलेगा.

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