
अदालत ने तीनों आरोपियों पर सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्रातंर्गत स्वर्गद्वारी में एक युवक की पत्थर पटक-कर हत्या कर लाश को रेत में दफन करने वाले तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने आरोपी वीरेन्द्र उर्फ बाबू, पुरषोत्तम उर्फ भोला व शिवा उर्फ शिब्बू को हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में आजीवन कारावास व सात-सात हजार रुपये के जुर्मान से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि मृतक ऋषभ जैन 13 जून 2029 की रात्रि करीब नौ बजे मोटर साइकिल से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिये घर से निकला था, जो कि देर रात तक वापस नहीं आया। जिसके दूसरे दिन 14 जून 2019 को उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भेड़ाघाट थाने में दर्ज करायी थी। इसी दौरान स्वर्गद्वारी में रेत में ऋषभ की दफन लाश मिली थी। जांच दौरान पुलिस ने आरोपी वीरेन्द्र उर्फ बाबू पिता हरछट भूमिया (35), पुरषोत्तम उर्फ भोला पिता चतुर्भुज रजक (30) व शिवा उर्फ शिब्बू पिता राम सिंह (29) को अभिरक्षा में लिया था। जिन्होंने विवाद होने पर पत्थर से हमला कर ऋषभ की हत्या की थी। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने मृतक की मोटर साइकिल व मोबाईल झाडिय़ों में फेंक दिया था और उसकी लाश को रेत में दफन कर दिया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।
