किसी दिन बन सकते हैं बड़े हादसे का कारण, जिम्मेदार मौन
नलखेड़ा, 18 फरवरी. अगर आप सरिया व अन्य सामाग्री लदे वाहन के पीछे चल रहे हैं, तो आपको सावधान होकर चलने की जरूरत है. शहर सहित अंचल में वाहनों से बाहर निकलते सरिया व अन्य सामग्री से आपकी जान को खतरा हो सकता है. शहर की सडक़ों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे वाहनों को देखा जा सकता है.
इस कारण लोगों को दुर्घटना के साथ जान का खतरा भी बना ही रहता है.नगर की सडक़ों पर वाहनों में बाहर तक लोहे के सरिया निकालकर धड़ल्ले से इनका परिवहन किया जा रहा है. इससे गंभीर हादसे का अंदेशा है और राहगीरों की जान भी जा सकती है. इसके बाद भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को ताक पर रखकर सडक़ों पर इनको ले जाया जा रहा है. यह सब शहर की सडक़ों पर दिन और रात पुलिस व आरटीओ की नाक के नीचे हो रहा है. दोनों ही विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं.
नियम की परवाह नहीं…
नियम की परवाह किसी को नहीं है. नो एंट्री की परवाह किए बिना वाहनों से बाहर निकले सरिए की ढुलाई की जा रही है. खासतौर से चौक चौराहों पर भीड़ वाले इलाकों में भी सरिया से लोड वाहन निकाले जा रहे हैं. लोहे के सरिए से लदे हुए वाहन कहीं भी पार्क किए जा रहे हैं जिसमें संकेतक भी नहीं है.
हर समय रहती है हादसे की आशंका…
प्रतिदिन कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, मैजिक आदि लोडिंग वाहनों में भारी सामान ओवरलोड करके नगर में लाया जा रहा है. इन वाहनों की बॉडी में से बाहर कई फीट दूरी तक लोहे की चद्दरें, सरिये, लोहे के पाइप, गार्डर आदि निकले हुए रहते हैं. जब इन भारी व नुकीले सामान से लदा लोडिंग वाहन सडक़ों पर दौड़ता है या दौड़ते हुए अचानक ब्रेक लगाता है तो पीछे से आने वाले अन्य वाहन व उनमें बैठे चालकों के शरीर में भारी व नुकीले सामान के घुसने की संभावना बढ़ जाती है. नगर में इस प्रकार की कई घटनाएं आए दिन ऐसे वाहनों के पीछे से आ रहे वाहन चालकों की सूझबूझ से घटते घटते बच रही है. बावजूद इन वाहनों व उनके चालकों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा.
ये है मोटर व्हीकल एक्ट…
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहनों में उसकी क्षमता और लंबाई से अधिक परिवहन नहीं किया जा सकता. लोडिंग किए जाने वाला सामान वाहनों की लंबाई के बाहर नहीं निकलना चाहिए. लोहे के सरिया को वाहन में परिवहन करते समय वे बंधे होने चाहिए. वाहन में पीछे की ओर रेड सिग्नल होना चाहिए, जो रात में भी दिखाई दें. एक्ट का उल्लंघन करने पर धारा के अंतर्गत प्रति फीट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा.