
इंदौर. शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, पुलिस थाना हीरानगर ने डीजे सिस्टम के नियम उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए छह स्पीकर, एक बूस्टर और दो मास्पेड मशीनों को जप्त किया है.
हीरानगर थाना प्रभारी पीएल शर्मा ने बताया कि पुलिस दल ने न्यायनगर पुलिया के पास स्थित एक गार्डन में अत्यधिक तेज आवाज से बजते हुए डीजे को सुना. गार्डन में पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि शुभम डीजे सिस्टम अत्यधिक ध्वनि में चल रहा था, जिसमें 6 स्पीकर, 1 बूस्टर और 2 मास्पेड मशीन लगी हुई थीं. इसके मालिक कैलाश पिता मित्तलाल कौशल, निवासी भोलेनाथ धाम कॉलोनी, इंदौर ने बताया कि उसने किसी अधिकारी से अनुमति नहीं ली थी. कैलाश को अवगत कराया गया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और निर्धारित मानकों के अनुसार ही 2 डीजे का उपयोग किया जा सकता है. डीजे सिस्टम की तेज आवाज और प्रतिबंधित समय में चलाने पर कानूनी कार्रवाई की गई, और पंचों के समक्ष डीजे साउंड सिस्टम, स्पीकर, बूस्टर और मास्पेड मशीनों को जप्त कर लिया गया.
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक पीएलशर्मा, आरक्षक जितेन्द्र मंडलोई, और आरक्षक धीरेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
