चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय के फैसले तक रोके सरकार: कांग्रेस

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति को लेकर उच्चतम न्यायालय 19 फरवरी को सुनवाई करेगा, इसलिए सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय का फैसला आने तक स्थगित करनी चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तथा पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का फैसला सिर्फ न्यायपालिका पर नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं और इस मामले में उच्चतम न्यायालय को बुधवार को सुनवाई करनी है।

निष्पक्ष चुनाव आयोग की नियुक्ति को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा विपक्ष के नेता के अलावा मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल होना चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सक्रिय होकर फैसला सुना रहा है और दो दिन बाद इस बारे में न्यायालय को सुनवाई करनी है। सरकार इस नियुक्ति को लेकर दो दिन इंतजार कर सकती है और इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

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