होटल यूकेसी पैलेस के संचालक पर प्रकरण दर्ज

बगैर लायसेंस के चल रहा था होटल

नवभारत न्यूज

रीवा, 14 फरवरी, महाकुंभ में सम्मिलित हो रहे यात्रियों जिला रीवा में यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट/ढाबा संचालक /होटल द्वारा अधिक $कीमत पर खाद्य सामग्री विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर रीवा द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,नापतौल विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया है. टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान वरा,रीवा स्थित होटल एस पी एस की जाँच की गई. होटल के किचन में वेज नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक साथ एक ही फ्ऱीज़ में संग्रहित किया गया था. संचालक तापेश सिंह के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं नाप तौल विभाग द्वारा वार में उपयोग किया जा रहा पैग-मैज़र सत्यापन नहीं पाया गया. टीम द्वारा इसके पश्चात होटल यूकेसी पैलेस की में निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस नहीं पाया गया संचालक शशि सिंह के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया. होटल में एक्सपायरी डेट के नमकीन एवं बेसन, काला नमक के नमूने जाँच हेतु लिए गये. इसके पश्चात टीम द्वारा होटल आर्किड के ओ-टू रेस्टोरेंट से पनीर कोल्ड्रिंक एवं मैदा भी नमूने लिए गए तथा एक्सपायरी डेट के मोकटेल ज़ब्त किए गए. अगली कार्रवाई में टीम द्वारा होटल एस के टावर वरा, रीवा मैं ये घरेलू सिलेंडर ज़ब्त किया गया. कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे, साबिर अली, नापतोल से सहायक नियंत्रक विजय ख़ातरकर, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से अनमोल जैन सम्मिलित रहे.

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