शिवपुरी: आगामी वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना हो।जारी आदेशानुसार जिले में किसी भी राजनीतिक, सार्वजनिक, वैवाहिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बैण्ड आदि के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत आगामी आदेश तक सम्पूर्ण शिवपुरी जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया जाता है।
इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया है। किसी आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। परंतु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
