आईडीए योजना में शामिल जमीन का हो चुका है अवार्ड पारित
इंदौर:आईडीए के खिलाफ सौ करोड़ की जमीन मालिक द्वारा रिट पिटिशन दायर की गई है. यह जमीन ग्राम कुमेड़ी में एमआर – 10 आईएसबीटी के पास स्थित है. जमीन आईडीए की योजना 139 में शामिल है और जमीन मालिक का अवार्ड पारित हो चुका है.आईडीए ने 104 हेक्टेयर की योजना 139 लागू की थी. यह योजना 1997 में लगाई गई थी. उक्त योजना का 2004 में शासन अवार्ड पारित कर चुका है। अवार्ड से संतुष्ट नही होकर जमीन मालिक पुष्पाबाई कोठारी ने अवार्ड के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया के दो सुनवाई कर निराकरण करें.
आईडीए ने विगत 2024 में जमीन मालिक कोठारी को नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलाया. इस पर जमीन मालिक ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. उसमें कारण बताया कि दो माह की जगह 8 वर्ष बाद सुनवाई के लिए बुलाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ,2016 में यह आदेश दिए थे. उक्त जमीन का बाजार मूल्य आज की तारीख में 500 करोड़ रुपए के करीब है. कीमत के कारण उक्त जमीन पर शहर के कई भू माफिया की नजर भी है. चर्चा है कि उक्त जमीन आईडीए से मुक्त करवाने में आंतरिक रूप से जमीन के खिलाड़ी और कॉलोनाइजर सक्रिय है.
आईडीए का कहना है
उक्त मामले में आईडीए के भू अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा ने बताया कि कलेक्टर न्यायलय में सुनवाई चल रही थी. उनका निर्णय आने से पहले जमीन मालिक हाई कोर्ट चले गए और याचिका दाखिल कर दी. आईडीए ने अपना जवाब हाई कोर्ट पेश कर दिया है कि योजना में शामिल है जमीन और अवार्ड भी पारित है राजस्व न्यायालय से. जमीन पर हक आईडीए का है. जमीन आईडीए की दी जाए, ताकि योजना 139 का बचा विकास कार्य शुरू हो सके.
यह है मामला
आईडीए ने 1997 में एमआर-10 के पास 104 हेक्टेयर में योजना 139 लागू की. इस योजना का 2004 में अवार्ड पारित हो गया. अवार्ड के विरुद्ध पुष्पाबाई कोठारी और उनके पुत्र घनश्याम कोठारी ने आपत्ति ली. कोठारी परिवार की योजना में 20 हेक्टेयर जमीन है. हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने 2016में दो माह में प्रकरण में सुनवाई के लिया कहा. मगर 2024 में आईडीए के भू अर्जन अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया. इस पर जमीन मालिक कोठरी ने हाईकोर्ट में फिर याचिका दायर कर दी और कोर्ट के समक्ष कहा कि दो माह की जगह 8 साल बाद सुनवाई कर रहे है.
निम्न खसरे है कोठारी परिवार के
ग्राम कुमेडी में पुष्पा बाई पति अंबादास और घनश्याम पिता अंबादास निवासी 18/1 परदेशीपुरा के 20हेक्टेयर जमीन योजना 139 में शामिल है. इसमें खसरा नंबर 37, 37/1, 38, 58/1 45/1/1 और 36 की कुल 20 हेक्टेयर जमीन है. वर्तमान में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जाती है
