झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जि़ला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 30 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ब के ग्राम टांडी तहसील रानापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची जहां रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 304 पेटी (कुल- 3848 बल्क लीटर) विधिवत जब्त की। मौके पर से फरार आरोपी बिल्ला पिता पांगला वसुनिया के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 9 लाख 48 हजार 480 रूपये है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कांतु डामोर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, पुष्पा बारिया, विद्या डामोर एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया, दयाल मंडोडिया का सराहनीय योगदान रहा। विभाग के अनुसार जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
30 झाबुआ-1- जप्त शराब के साथ आबकारी अमला