० मामला जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले की, हाईकोर्ट के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में हुई थी अपील
नवभारत न्यूज
रामपुर नैकिन 22 अप्रैल। जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में चर्चित संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टर माइंड के प्रकरण की अपील हाईकोर्ट जबलपुर के डबल बेंच ने खारिच कर दी है। यह अपील हाईकोर्ट के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में मुख्य आरोपी राकेश पाण्डेय ने की थी।
हाईकोर्ट के डबल बेंच में प्रस्तुत अपील याचिका क्र. 623/2024 की सुनवाई के पश्चात पारित आदेश में विद्वान न्यायधीशों ने कहा है कि शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्ति में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में विहित प्रक्रिया का पालन न करते हुए भर्ती नियम के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन नहीं किया गया था। अनावेदक गणों की नियुक्ति बिना विज्ञापन निकाले की गई थी। अभिलेख में जानबूझकर कूटरचना कर आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2011 द्वारा अनावेदक सतीश कुमार पाण्डेय संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, दीपा पाण्डेय पिता राजेन्द्र पाण्डेय संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 एवं आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2011 द्वारा राजेश कुमार साहू पिता रामदुलारे साहू संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, विभा शर्मा पुत्री तुलसीदास शर्मा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में की गई नियुक्ति अवैध त्रुटिपूर्ण तथा अभिलेखों में कूटरचना कर विहित प्रक्रिया के विपरीत की गई। ऐसे में नियुक्त किए गए चारों संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदक गणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किए गए वेतन-भत्ते मय ब्याज राजस्व वसूली की भांति किए जाने के आदेश दिए गए हैं। नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने में संलग्र तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, डीईओ सीधी, बीईओ रामपुर नैकिन तथा भर्ती प्रक्रिया में संलग्र अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने तथा अनावेदक गणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेराफेरी, कूटरचना एवं धोखाधड़ी किए जाने के आरोप में संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर जिला सीधी 15 दिवस में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आदेश के प्रति के साथ सीईओ जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से प्राप्त मूल नस्ती कलेक्टर सीधी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु भेजे जाने तथा आदेश के प्रति सीईओ जिला पंचायत सीधी एवं सीईओ जनपद पंचायत रामपुर नैकिन को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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आपराधिक मामले में घिरा मास्टर माइंड खुलेआम घूम रहा
संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड राकेश पाण्डेय द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर डीईओ, प्रभारी सीईओ एवं बीईओ को अपने जाल में फंसाकर उनसे गलत आदेश करा उनकी नौकरी पर ग्रहण बने। ऐसे जालसाज के विरुद्ध थाना रामपुर नैकिन में 4 पुलिस प्रकरण दर्ज है। जिसमें काम के बदले अनाज योजना मद का सैकड़ो क्विंटल शासकीय चावल गबन करने पर तत्कालीन एसडीएम चुरहट ने राकेश पाण्डेय एवं अन्य के विरूद्ध थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र.32/06 धारा 409, 34, सेवा सहकारी समिति भरतपुर से फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने के मामले में कलेक्टर सीधी के निर्देश पर सहकारिता विभाग के द्वारा थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र.96/2019 की धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं फर्जी खसरा तैयार कर बंधक भूमि पर कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से मध्यांचल बैंक भरतपुर, इलाहाबाद बैंक रामपुर नैकिन से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के मामले में सीधी कलेक्टर के निर्देश पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र.93/2020 धारा 420, 487, 468, 471 तथा रीवा कमिश्नर के निर्देश पर एसडीएम चुरहट द्वारा अपराध क्र.437/2019 की धारा 420, 467, 468, 471, 409/34 के तहत थाना रामपुर नैकिन में प्रकरण दर्ज कराया गया था। कई आपराधिक मामले में घिरा मास्टर माइंड खुलेआम घूम रहा है।
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