जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति में गबन
तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक, सदस्य पर ईओडब्लयू ने दर्ज की एफआईआर
जबलपुर: षडय़ंत्र रचकर जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों से धोखाधड़ी कर भूखण्डों का विक्रय कर दिया गया साथ ही ले-आउट में सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिये आरक्षित प्लाटों का भी विक्रय कर दिया गया। मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई, जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने जवाहर गृह निर्माण सह. समिति मर्या. जरजोला जिला नरसिंहपुर के तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन संचालक, सदस्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।ईओडब्ल्यू सूत्रों के मुताबिक जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खमरिया (जरजोला) पंजीयन क्रमांक 384 में प्लाटों की बिक्री, नाली निर्माण इत्यादि कार्यो में आर्थिक अनियमितताएं, गबन, धोखाधड़ी और सेविंग बैंक खातों से अवैधानिक आहरण के संबंध में शिकायत की गई थी।
जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खमरिया (जरजोला) के पदाधिकारी गीता वर्मा विजय कुमार लक्ष्मण प्रसाद गोयल के द्वारा प्रस्तावित ले-आउट खसरा नं-101/2 हल्का नं-17 नं.ब. 36 का ले-आउट नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर से नही कराया गया। बिना अनुमोदन के मर्जी से उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा भूखण्डों का आवंटन, विक्रय किया गया। भू-खण्डों को बिना ग्राम एवं नगर निवेश जबलपुर के अनुमोदन के नम्बर अंकित कर विक्रय कर दिये। भू-खण्डों को बिना ग्राम एवं नगर निवेश जबलपुर के अनुमोदन के नम्बर अंकित कर विक्रय कर दिये गये। जांच प्रतिवेदन के अध्ययन पर पाया गया कि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खमरिया (जरजोला) के ले-आउट में 15 प्रतिशत भूमि रकवा 19600 वर्गफुट भूमि व अन्य खाली स्थान को जो कि सार्वजनिक हित के लिए म.प्र. नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अनुसार खाली रखा जाना था, को प्लाट नं-40 एवं 41 दर्शाकर अवैधानिक तरीके से विक्रय कर दिया गया।
संपूर्ण जांच में पाया गया है कि बिना ले-आउट को नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर से स्वीकृत कराये बिना गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खमरिया (जरजोला) के पदाधिकारी श्रीमति गीता वर्मा तत्कालीन अध्यक्ष, जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति, मर्यादित जरजोला नरसिंहपुर , विजय कुमार शुक्ला तत्कालीन संचालक जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जरजोला नरसिंहपुर, लक्ष्मण प्रसाद गोहल सदस्य जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जरजोला नरसिंहपुर द्वारा आपराधिक षडय़ंत्र रचकर समिति के सदस्यों से धोखाधड़ी कर उन्हें भूखण्डों का विक्रय कर दिया गया साथ ही ले-आउट में में सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिये आरक्षित प्लाटों का भी विक्रय किया गया हैं। जिस पर तत्कालीन पदाधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
