गोलीकांड के आरोपी को जमानत नहीं

जबलपुर:अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्रसेन मुवेल की अदालत ने गोलीकांड के आरोपी रामपुर छापर निवासी अनुज सोनी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कोहराम मचाया था। उसने बंदूक से फायर किया।

इस वजह से दीनू डोंगरे के दाहिने कंधे में गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यदि गोली किसी और अंग में लगती तो जान जा सकती थी। इस तरह के खतरनाक आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाएि। जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने तर्क से सहमत होकर जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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सही उत्तर होने के बावजूद उसके नंबर क्यों नहीं दिए?

Sun Jan 26 , 2025
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