
नयी दिल्ली 25 जनवरी (वार्ता) वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेश अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस मिल गया है।
केन्द्र सरकार के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि मंदिर की ओर से इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था और समूची प्रक्रिया तथा जांच के बाद मंदिर को यह लाइसेंस दे दिया गया है।
एफसीआरए के तहत लाइसेंस मिलने के बाद मंदिर उसके खजाने में रखी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकेगा और विदेशों से दान भी ले सकेगा।
सूत्रों ने बताया कि अभी इस मंदिर का प्रबंधन न्यायालय द्वारा गठित समिति की जिम्मेदारी है। इसी समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। पहले इस मंदिर का प्रबंधन पुजारियों के एक परिवार के पास था।
