सूचना आयोगों के रिक्त पद तुरंत भरे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को तुरंत भरने का मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अंजलि भारद्वाज और अन्य की याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

पीठ ने आयोगों में केवल एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर असंतोष व्यक्त किया और इससे संबंधित कई सवाल पूछे। पूछा कि केवल नौकरशाहों को ही क्यों नियुक्त किया जाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को क्यों नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि न्यायालय ने 2019 में सीआईसी और एसआईसी में पदों को भरने के लिए मौलिक निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्यों ने चयन प्रक्रिया में देरी की। उन्होंने दावा किया कि इससे सूचना का अधिकार अधिनियम लगभग खत्म हो गया है और रिक्तियों के कारण इस मंच का उपयोग करने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

पीठ ने सीआईसी में सूचना आयुक्तों के शीघ्र चयन पर जोर देते हुए कहा, “इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। अगर हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं, तो संस्थान होने का क्या फायदा? ”

श्री भूषण ने अदालत के समक्ष कहा कि संबंधित सचिवों को तलब किया जाए या उनसे जवाब मांगा जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए हैं।

पीठ ने केंद्र सरकार को अगस्त, 2024 में शुरू होने वाली चयन प्रक्रिया पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और इसके पूरा होने की समयसीमा भी बताने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव को सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन करने वाले 161 उम्मीदवारों के संबंध में प्रक्रिया पूरी होने के संबंध में हलफनामा दाखिल करने और पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम और उन्हें चयन करने के मानदंडों का खुलासा दो सप्ताह में करने को कहा।

पीठ ने कहा कि झारखंड एसआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जून, 2024 में जारी किया गया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है।

शीर्ष अदालत ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से कहा कि वह सूचना आयुक्तों के चयन के सीमित उद्देश्य के लिए अपने एक निर्वाचित सदस्य को चयन समिति में नामित करे और उसके बाद नियुक्तियां शुरू हो सकती हैं। पीठ ने अन्य राज्य सरकारों को चयन समिति की संरचना, उम्मीदवारों के चुनाव करने के मानदंड और साक्षात्कार और नियुक्तियों के संचालन की समयसीमा के अलावा आवेदकों की सूची एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में केंद्र और राज्यों से पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराने को कहा था। याचिका में दावा किया गया था कि केंद्र और राज्यों ने सीआईसी और एसआईसी में पदों को समय पर भरने सहित अन्य मुद्दों पर शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले का पालन नहीं किया।

 

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