
भोपाल, 7 जनवरी. मिसरोद पुलिस ने स्पा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों की सूचना पुलिस को नहीं देने वाले चार संचालकों के खिलाफ शासकीय आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज किया है. उसके पहले पुलिस टीम ने सेंटरों पर पहुंचकर कर्मचारियों की जांच की थी. जानकारी के अनुसार शहर में संचालित स्पा सेंटरों पर अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. इसके चलते पुलिस आयुक्त हरिनारयाणाचारी मिश्र ने पिछले दिनों सेंटरों की जांच के निर्देश दिए थे. उसके बाद क्राइम ब्रांच, महिला थाना, स्थानीय पुलिस और लाइन में पदस्थ पुलिस बल के साथ एक साथ सेंटरों पर कार्रवाई की गई थी. इस दौरान करीब आधा दर्जन स्पा सेंटरों पर अनैतिक गतिविधियां पाई गई थी. इस दौरान करीब 35 युवतियों और 33 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था. इन सभी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी. सोमवार को मिसरोद पुलिस टीम ने आशिमा मॉल में संचालित स्पा सेंटरों की छानबीन की. यहां पता चला कि संचालकों ने उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी पुलिस थाने में नहीं दी थी, जिससे यह शासकीय आदेश का उल्लंघन माना गया. उसके बाद पुलिस ने सेंटर के संचालक अनिल कुमार, विकास यादव, रविसिंह राजपूत और दीपक भारती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. कर्मचारी-किराएदारों की जानकारी देना अनिवार्य पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किराएदार-नौकर और कर्मचारियों की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में देना अनिवार्य है. इसके साथ ही होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहॉ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें और इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उसके अनुसार देंगे. ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक करें, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आईडी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाना चाहिए.
