जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने बारहवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत याचिका में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड व अन्य से जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सान्वी दीक्षित की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, राजेश सिंह चौहान, आनंद शुक्ला व विनीत टेहेनगुरिया ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को 74.6 प्रतिशत अंक मिले थे, जो उसकी आशा के अनुरूप नहीं थे।
जिस पर माशिमं में ऑनलाइन आवेदन कर हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, गणित व रसायन शास्त्र की उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान करने की मांग की गई। पोर्टल में भौतिकी, हिंदी व रसायन शास्त्र की उत्तर पुस्तिकाएं देना दर्शित था, किंतु उसे सिर्फ अंग्रेजी व गणित की ही मिलीं। जिसके बाद अन्य उत्तर पुस्तिका के लिये पत्र भेजा गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। क्योंकि उसे बिट्स की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होना है, जहां पर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता मात्र 0.4 अंक कम होने के कारण भाग नहीं ले पाई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने माशिमं को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।