आईडीए को नहीं मिली 45 मंजिल की अनुमति

मास्टर प्लान के अनुसार अब 30 मंजिल का आवेदन

इंदौर: आईडीए को सुपर कॉरीडोर पर स्टार्ट अप पार्क के लिए राज्य सरकार ने 45 मंजिल की अनुमति नहीं दी है। आईडीए ने अब रिव्यू अपील की है , जिसमें 30 मंजिल हाईराइज बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव किया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार यदि आईडीए को उक्त अनुमति जारी कर देता तो , शायद मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के शहरों में सबसे ऊंची सरकारी इमारत बनाने का तमगा इंदौर को मिल जाता ।

आईडीए सुपर कॉरीडोर पर 8 एकड़ जमीन पर स्टार्ट अप पार्क स्थापित करने की योजना घोषित कर चुका है। स्टार्ट अप पार्क के लिए मास्टर प्लान के इतर जाकर 135 मीटर ऊंची हाईराइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था. सूत्रों के अनुसार प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने मास्टर प्लान के नियमों का हवाला देकर उक्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया. रिटर्न जवाब में आईडीए को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान 2021 के अनुसार इंदौर में 30 मंजिला इमारत से ऊंची बिल्डिंग का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि नीरज मंडलोई अब नगरीय एवं आवास के प्रमुख सचिव नहीं रहे है। नए प्रमुख सचिव संजय शुक्ल हो गए है, जिनसे पिछले दिनों इंदौर में महापौर और नगर निगम के अधिकारियों भेंट कर कई मुद्दों पर अपनी बात रख थी।अब आईडीए ने 5 दिसंबर की बोर्ड बैठक में नए सिरे से स्टार्ट अप पार्क बिल्डिंग के लिए मास्टर प्लान की धारा 27 ( 3 ) में प्रस्ताव पारित कर अपील करने का प्रस्ताव किया। अब देखना यह है कि आईडीए को 45 मंजिल या 30 मंजिल दोनों में से कौन सी ऊंचाई का स्टार्ट अप पार्क बनाने की अनुमति मिलती है।

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