कोर्ट का फैसला…
इंदौर। पैसे के लेन-देन के विवाद में बेटे की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी जगदीश सौलंकी (राहुल गांधी नगर निवासी) ने अपने बेटे जितेंद्र की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा की अदालत ने जगदीश को सश्रम आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
क्या है मामला
घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के राहुल गांधी नगर की है। 14 सितंबर 2021 को आरोपी जगदीश, जिसका दो पत्नियों से विवाह हुआ है, ने अपनी पहली पत्नी के बेटे जितेंद्र के साथ पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद किया। इसी दौरान जगदीश ने गुस्से में आकर जितेंद्र के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद लसूड़िया पुलिस ने जगदीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रीना चौधरी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।