मंदिर में ताला लगाकर कर बेच रहे सरकारी जमीन

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मंदिर में ताला लगाकर सरकारी जमीन बेचे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गयी है।

याचिकाकर्ता खेमचंद अहिरवार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उन्होंने ग्राम बगौरा जिला टीकमगढ़ में ग्राम वासियों के सहयोग से हनुमान मंदिर की थी। हनुमान मंदिर शासकीय जमीन पर बनाया गया था। मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है और बडी संख्या में लोग हनुमान जी के दर्शन करने आते है।

शासकीय जमीन में मंदिर का निर्माण होने के बावजूद भी अनावेदक छैनू, राजा राम, मुन्ना, राजू तथा मुरलीधर ने जमीन का मालिक खुद को बता रहे है। उन्होंने मंदिर में ताला डाल दिया है और सरकारी जमीन को बेच रहे है। जिसके कारण गांव के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे है। इसके अलावा मंदिर में पूजा-अर्चना भी बंद हो गयी है। जिससे लोगों की आस्था प्रभावित हो रही है। जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की गयी थी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

याचिका में प्रमुख सचिव,जिला कलेक्टर, एसडीएम, टीआई सहित अन्य प्राइवेट व्यक्तियों को अनावेदक बनाया गया था। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ए उस्मानी ने पैरवी की।

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