कमिश्नर ने मनगवां में राजस्व न्यायालय का किया निरीक्षण

कार्य में लापरवाही बरतने पर मनगवां पटवारी को निलंबित करने के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 दिसम्बर, राजस्व महाअभियान के तीसरे चरण में राजस्व प्रकरणों के शत प्रतिशत निराकरण कराने व राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के उद्देश्य से रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने मनगवां एसडीएम तथा तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण शत प्रतिशत करें. नामांतरण तथा सीमांकन के लंबित प्रकरणों का प्रति दिवस की कार्य योजना बनाते हुए पटवारियों को दैनिक लक्ष्य दें. नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं. इनके निराकरण के लिए भी पटवारियों को दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसकी पूर्ति कराएं. बटवारा तथा फौती नामांतरण के प्रकरणों में समय पर इश्तहार को जारी करते हुए निर्दिष्ट स्थल में चस्पा कराएं. कमिश्नर ने सूरा, गढ़ एवं डेल्ही सर्किल के नायब तहसीलदारों से अभियान अंतर्गत किए जा रहे राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के ईकेवाईसी और आधार सीडिंग के प्रकरण अधिक संख्या में लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की.

कमिश्नर ने राजस्व न्यायालय का निरीक्षण करते हुए बटवारा फाइलों का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि प्रकरण का निराकरण होंने पर इसका अमल दरामद अनिवार्यत: करें. कमिश्नर ने बटवारा प्रकरण सहित अन्य राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने पर मनगवां पटवारी सतीश वर्मा को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने एसडीएम पीएस त्रिपाठी को निर्देशित किया कि राजस्व महाअभियान में सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें. अभियान की हल्कावार प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. राजस्व महाभियान के निर्देशों में शामिल बिंदुओं में लंबित प्रकरणों का 13 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से निराकरण कराएं. इस दौरान कमिश्नर ने आमजनों एवं अधिवक्ताओं की समस्याएं भी सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए.

एसडीएम ने लापरवाह पटवारी को किया निलंबित

मनगवां एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने मनगवां हल्के के पटवारी सतीश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है. निलंबन अवधि में श्री वर्मा का मुख्यालय तहसील कार्यालय मनगवां रहेगा. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. राजस्व महाभियान में गंभीर लापरवाही बरतने पर यह कार्यवाही की गई है.

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