विवादित भूमि पर यथास्थिति के आदेश

हाईकोर्ट ने एसडीएम व एडीजे कोर्ट से किया रिकॉर्ड तलब
जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बादशाह हलवाई मंदिर के बाजू में टैगोर नगर स्थित विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट जस्टिस पी के अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए विवाद से संबंधित एसडीओ कोर्ट व एडीजे कोर्ट में लंबित प्रकरण का रिकॉर्ड तलब किया है।जबलपुर के टैगोर नगर में रहने वाले भूपिंदर सिंह ने एसडीएम कोर्ट द्वारा विवादित भूमि का गेट तोड़े जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

याचिका में कहा गया था कि रामरतन ने व्यक्ति ने थाने में शिकायत कर कहा था कि याचिकाकर्ता ने गेट बनाकर उसका रास्ता रोक लिया है। पुलिस ने जमीन विवाद का हवाला देकर यह मामला एसडीओ कोर्ट में भेज दिया था। एसडीओ ने याचिकाकर्ता को नोटिस किये थे और इसके बाद गेट तोड़ने का आदेश पारित कर दिया।याचिकाकर्ता की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि उसकी 17776 वर्ग फीट जमीन पर बाउंड्री वॉल और गेट लगा है।

इस जमीन से राम रतन की जमीन में जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिविल कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद भी एसडीओ ने उक्त आदेश जारी कर दिये। एसडीओ के आदेश पर याचिकाकर्ता की निजी जमीन पर बने गेट, मकान और मंदिर को जेसीबी मशीन तोड़ दिया गया। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेष जारी किये।

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