इस्लामाबाद 20 नवंबर (वार्ता) इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाल के तोशाखाना मामले में जमानत दे दी।
आईएचसी के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब के नेतृत्व में श्री खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपये के दो बाॅन्ड जमा करने की शर्त पर याचिका स्वीकार कर ली। न्यायाधीश ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक को जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के साथ सहयोग नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
श्री खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 13 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसी दिन इद्दत मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था। बुशरा बीबी ने पिछले महीने आईएचसी से इस मामले में जमानत हासिल की थी, जिससे उन्हें जेल से रिहा होने का मौका मिला, लेकिन पीटीआई संस्थापक पिछले साल पांच अगस्त को एक अलग तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं।
हाल ही के मामले में, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने दंपती पर एक विदेशी नेता द्वारा उपहार में दिए गए महंगे बुलगारी आभूषण सेट, जिनमें एक हार, झुमके, कंगन और अंगूठियां शामिल हैं, को कम कीमत पर रखने का आरोप लगाया और कहा कि इससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।
श्री खान ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सेट को बहुत कम कीमत में सूचीबद्ध किया था और इसे तोशाखाना में जमा नहीं किया था।बुलगारी ज्वेलरी सेट की कीमतें बहुत अधिक हो सकती हैं। खान दंपति पर उन्हें कम कीमत पर रखने का आरोप है। बुलगारी के ज्वेलरी सेट अक्सर फिल्मों और टीवी शो में दिखाई देते हैं।