लोगों को देना पड़ेगा फायर सेफ्टी टैक्स

ग्वालियर। लोगों को संपत्ति कर के साथ सरचार्ज के रूप में अब फायर सेफ्टी टैक्स भी देना पड़ सकता है। दरअसल, सरकार जल्द ही प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने वाली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस एक्ट का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें फायर सेफ्टी टैक्स का प्रावधान है। इसमें फायर पुलिस के गठन का भी प्रस्ताव है।

यदि कहीं आग लगती है तो फायर पुलिस उसी तरह काम करेगी, जैसे रेगुलर पुलिस करती है। फायर सेफ्टी एक्ट के ड्राफ्ट में नॉर्म्स का पालन न करने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान के साथ फायर सेफ्टी डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरा होने पर एनओसी जारी कर सकेगा।

पिछले पांच साल से फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने की कवायद चल रही है। अब जाकर इसका मसौदा तैयार हुआ है। विधि विभाग ने इसे स्वीकृति दे दी है। अब राज्य शासन के वरिष्ठ ६सचिवों की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाएगी। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।

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