० मामला चुरहट थाना अंतर्गत बडख़रा 739 में दूसरे की पट्टे की जमीन में जबरन कब्जा करने का
नवभारत न्यूज
सीधी 13 नवम्बर। जाति विशेष का डर दिखा न्यायालय के आदेश के बाद भी दूसरे की जमीन जोत रहे हैं। मामला चुरहट थाना अंतर्गत बडख़रा 739 में दूसरे के पट्टे की जमीन में जबरन कब्जा करने का सामने आया है।
बडख़रा 739 निवासी संजय सिंह बघेल पिता दीप नारायण सिंह बघेल द्वारा चुरहट थाना में दिये गये शिकायती आवेदन में कहा गया है कि ग्राम बडख़रा 739 स्थित आराजी खसरा क्रमांक 1026/1, 1027/1, 1028 कुल किता 03 कुल रकवा 03 एकड़ की भूमि का फैसला न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ट खण्ड) चुरहट जिला सीधी मप्र द्वारा उनके पक्ष में हो चुुका है। उक्त भूमि का नामांतरण भी प्राथी के नाम हो चुका है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारिका साकेत, रामनिहोर साकेत, रामनिवास साकेत, रामसिया साकेत चारों के पिता काशीनाथ साकेत, बेवा अरूणा देवी पति स्व.रामदयाल साकेत, हरिचरण साकेत पिता लोल्ली साकेत एवं उनकी पत्नी पार्वती साकेत तथा रामावतार साकेत उर्फ पिन्टू द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि पर दिनांक 10 नवम्बर 2024 को जबरन जोतने-बोने का अवैधानिक कार्य करके न्यायालय के आदेश की अवहेलना रहे हैं। प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंचकर जोतने, बोने से मना किया गया तो गाली-गलौज एवं मारपीट करने पर सभी आमादा हो गये। प्रतिवादीगण हरिजन समुदाय से हैं इसी वजह से धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवाकर जीवन भर के लिये जेल में डलवा देंगे। प्रार्थी द्वारा मौके पर से 100 नम्बर डायल कर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइस दी, परन्तु प्रतिवादीगण इतने दबंग हैं कि मानने के लिये तैयार नहीं हैं। जिसके चलते पीडि़त व्यक्ति काफी परेशान है। चुरहट थाना पुलिस को आवेदन देकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले उक्त प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई कर जानमाल की रक्षा करने की गुहार लगाई गई है। यह मामला सामने आते ही समूचे क्षेत्र में यह चर्चा है कि क्या हरिजन एक्ट की आड़ में दूसरे की भूमि पर इसी तरह अवैध कब्जा किया जायेगा।
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हरिजन एक्ट की धौंस देकर जमीन में अवैध कब्जा
चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम बडख़रा 739 में हरिजन एक्ट की धौंस देकर दबंगों द्वारा न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायधीश (कनिष्ट खण्ड) चुरहट के आदेश को मानने से खुलेआम इंकार किया जा रहा है। पीडि़त संजय सिंह बघेल पिता दीप नारायण सिंह बघेल के नाम से भूमि का नामांतरण भी हो चुका है। ऐसे से दबंग आरोपियों द्वारा न्यायालय के फैसले को खुलेआम मानने से इंकार किया जा रहा है। साथ ही 10 नवम्बर 2024 को ट्रैक्टर लाकर जमीन की जोताई भी शुरू कर दी गई। पीडि़त संजय सिंह बघेल जब इस पर विरोध करने पहुंचे तो उनके द्वारा गाली-गलौज करते हुये मारपीट करने और हरिजन एक्ट में जेल पहुंचवाने की धमकी दी गई।
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इनका कहना है
शिकायत पर मामले से संबंधित न्यायालय और जमीन के कागज देखने के बाद संबंधित को थाने में बुलाकर पुलिस द्वारा समझाया गया था कि न्यायालय से जिसके पक्ष में निर्णय हुआ है उनकी पट्टे की जमीन में जबरन खेती नही करें।
पुष्पेन्द्र मिश्रा, टीआई थाना चुरहट
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