जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट में पूर्व आदेश के परिपालन में भोपाल के पिपलानी टीआई हाजिर हुए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने आगजनी के एक मामले में आरोपी बनाए गए युवक को जमानत प्रदान की। युगलपीठ ने युवक के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिये है।उल्लेखनीय है कि यह मामला भोपाल के अशोका गार्डन निवासी आदिल खान की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया कि उसकी कबाड़ की दुकान है। 9 सितंबर 2024 को उसकी दुकान में रोहित जोगी नामक युवक आया और उसने याचिकाकर्ता से रुपयों की मांग की। याचिकाकर्ता द्वारा मना किए जाने पर रोहित ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग ली।
आरोप है कि पुलिस ने बिना तथ्यों का परीक्षण किए याचिकाकर्ता को ही आरोपी बनाकर उसे 9 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि घटना की पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में थी, लेकिन पुलिस ने उसको अनदेखा कर दिया। जिस पर न्यायालय ने पिपलानी थाना प्रभारी को उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। मामले में गुरुवार को सुनवाई दौरान पिपलानी टीआई अनुराग लाल हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने घटना के फुटेज देखकर पाया कि शिकायतकर्ता ने खुद ही आग लगाई। टीआई ने युगलपीठ को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।