स्टे मिलते ही भूमि का हो गया रातों-रात नामांतरण

० मामला जिला मुख्यालय के गोपदबनास तहसील गिर्द द्वितीय का, पीडि़त पक्षकार ने लगाये गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज

सीधी 7 अप्रैल। तहसील न्यायालय को एसडीएम न्यायालय से विवादित भूमि के संबंध में स्टे आर्डर मिलते ही आनन-फानन में रातों-रात नामांतरण करने में गुरेज नहीं किया गया।

यह मामला जिला मुख्यालय की गोपदबनास तहसील गिर्द द्वितीय का सामने आया है। पीडि़त पक्षकार ने नायब तहसीलदार एवं हल्का पटवारी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। पीडि़त पक्षकार छेदीलाल मिश्रा ने कहा है कि गोपदबनास तहसील के गिर्द द्वितीय में नायब तहसीलदार के यहां भूमि विवाद का मामला चल रहा था। जिसका निराकरण किये बिना ही उनके द्वारा फैसला कर दिया गया। जब मेरे द्वारा एसडीएम न्यायालय के यहां उक्त आदेश के विरूद्ध अपील की गई तो एसडीएम न्यायालय से स्थगन मिल गया। स्थगन आदेश को एसडीएम न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार गिर्द द्वितीय के पास पालनार्थ भेजा गया तो उस पत्र को रखकर रातों-रात अपने आदेश का पालन कराते हुये स्टे तिथि को ही खसरे से हमारा नाम काटकर प्रतिवादियों का नाम दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में हल्का पटवारी दीपचंद साहू की भी पूरी संलिप्तता है। पीडि़त पक्षकार छेदीलाल मिश्रा एवं दिवाकर प्रसाद मिश्रा निवासी मधुरी कोठार ने बताया कि उनकी पुस्तैनी जमीन का गोपदबनास तहसील के गिर्द द्वितीय में डिक्री का प्रकरण चल रहा था। जिस पर नायब तहसीलदार ने अनावेदकों से सांठगांठ करते हुये 27 मार्च को रजिस्ट्री शून्य कर डिक्री पालन करने का आदेश पारित कर दिया। वहीं पटवारी को निर्देशित किया गया कि खसरे से छेदीलाल, दिवाकर प्रसाद का नाम हटाकर अनावेदक पक्ष का नाम चढ़ा दिया जाए। जिसके बाद 29 मार्च को एसडीएम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई करते हुये एसडीएम ने दोपहर 3 बजे यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। जिसकी कॉपी एसडीएम कोर्ट से नायब तहसीलदार के यहां भेजी गई जो रिसीव भी की गई। बाद में इसी रात को लगभग 10 बजे पटवारी ने आवेदकों का नाम खसरे से हटाकर अनावेदकों का नाम दर्ज कर दिया।

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स्थगन समाप्त होने के बाद भी रिलीव नहीं हुआ पटवारी

गोपदबनास तहसील में पदस्थ पटवारी दीपचंद साहू का तबादला दो बार तत्कालीन कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री द्वारा किया जा चुका है। कलेक्टर के आदेश क्रमांक 828, दिनांक 7 जुलाई 2023 को पटवारी दीपचंद साहू का स्थानांतरण तहसील गोपदबनास से तहसील सिहावल के लिये किया गया था। उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध हाईकोर्ट जबलपुर से 21 जुलाई 2023 को याचिका क्रमांक 16652/2023 दायर कर पटवारी दीपचंद साहू ने एक महीने का स्थगन प्राप्त कर लिया था। स्थगन समाप्त होने के बाद भी उक्त पटवारी सीधी में ही डटा हुआ है।

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इनका कहना है

सिविल न्यायालय के आर्डर के परिपेक्ष्य में उनके यहां से उक्त जमीनी मामले में आर्डर जारी किया गया है। इसमें किसी तरह की मनमानी नहीं की गई है।

तीरथ प्रसाद अक्षरिय, नायब तहसीलदार गिर्द द्वितीय, सीधी

मामले में उनके पास कोई लिखित आर्डर नहीं मिला था। उनके द्वारा दिन में ही नामांतरण कर दिया गया था। सर्वर की समस्या के चलते यह रात में शो किया होगा।

दीपचंद साहू, हल्का पटवारी मधुरी

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