पिछले माह 17 सितम्बर को कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली बैढ़न में दर्ज हुई थी एफआईआर
सिंगरौली : म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी किताबों को बिक्री करने के मामले में बर्खास्त चितरंगी बीआरसीसी समेत निलंबित बीएसी व हेडमास्टर के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली बैढ़न ने अपराध पंजीबद्ध है। लेकिन अभी तक बर्खास्त बीआरसीसी को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार नही कर पाई है।गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी कक्षा 1 से 8वीं तक की नि:शुल्क किताबों को बिक्री करते हुये कन्टेनर व पिकअप वाहन के साथ कोतवाली पुलिस ने 2 सितम्बर की अल सुबह कचनी में पकड़ा था।
जहां जांच उपरांत चितरंगी बीआरसीसी सियाराम भारती पर किताब बेचने का आरोप मिलने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने इसे बेहद गंभीर अपराध मानते हुये बीआरसीसी को बर्खास्त कर दिया था। वही डीईओ एसबी सिंह ने बीएसी व ब्लॉक पुस्तक प्रभारी शिव कुमार मिश्रा व पिपरवान माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर रामेश्वर प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया। वही कलेक्टर के निर्देश पर ना-नूकूर के साथ किसी तरह कोतवाली बैढ़न की पुलिस ने बीआरसीसी सहित अन्य पर अपराध पंजीबद्ध कर ली है। लेकिन आरोप है कि अभी तक कोतवाली पुलिस बर्खास्त बीआरसीसी सहित अन्य को गिरफ्तार करने में परहेज कर रही है। चर्चा है कि कोतवाली पुलिस अग्रिम जमानत के लिए उन्हें छूट दे रखी है। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी करने में आनाक ानी की जा रही है।
दायर प्रथम जमानत आवेदन को लिया वापस
बर्खास्त बीआरसीसी सियाराम भारती की ओर से अधिवक्ता केसी घिल्डियाल द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के न्याय मूर्ति दिनेश कुमार पाली वाल के समझ जमानत के लिए याचिका दायर किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता के लिए आवेदक अधिवक्ता अवधेश कुमार के द्वारा दायर की गई थी। किन्तु आवेदक के अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 बीएनएसएस 2023 के तहत दायर इस प्रथम जमानत आवेदन को वापस के लिए अनुमति मांगी। जहां न्यायमूर्ति के द्वारा अनुमति देकर आवेदन को खारिज कर दिया गया।
इनका कहना
बर्खास्त बीआरसीसी सियाराम भारती समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। लेकिन वे गायब हैं। जिसके चलते गिरफ्तारी नही हो पा रही है। पुलिस उनकी तलाश में लगी है।
अशोक सिंह परिहार
निरीक्षक,कोतवाली बैढ़न