अभ्यावेदन निराकरण करने के निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने शासकीय हाई स्कूल नर्रई नाला में कार्यरत प्राथमिक शिक्षिका के स्थानांतरण को नियम विरुद्ध बताते हुए अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को निर्देशित किया है वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर एक माह के भीतर उसका निराकरण करें। अभ्यावेदन के निराकरण तक याचिकाकर्ता नर्रई नाला स्कूल में ही पदस्थ रहेंगी।
जबलपुर निवासी आरती करंदीकर की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी और विशाल यादव ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता शासकीय हाई स्कूल नर्रई नाला में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। याचिकाकर्ता का नाम अतिशेष शिक्षकों की सूची में शामिल कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप उनका स्थानांतरण शासकीय स्कूल नर्रई नाला से शासकीय मिडिल स्कूल देवरी कर दिया गया। आवेदिका की ओर से कहा गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।