जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त उन कर्मियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिये है, जिन्होंने 80 वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है।
जबलपुर निवासी अरविंद कुमार दुबे सहित अलग-अलग जिलों से सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से यह मामला दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 वर्ष के आयु के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान है। अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की गणना उस तारीख से करना चाहिये, जिस तारीख को वह 79 साल पूर्ण कर 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आवेदकों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये।