रेवती रेंज गोलीकांड में कलेक्टर ने दिए मजिस्टि्रयल जांच के आदेश

फायरिंग रेज के आसपास बसाहट की समीक्षा होगीः पुलिस कमिश्नर
बीएसएफ अफसरों को दिया अवैध कालोनी की जांच का सुझाव

इंदौर:बीएसएफ की गोली से हुई सुपरवाइजर की मौत के मामले में जिला दण्डाधिकारी ने मजिस्टि्रयल जांच के आदेश दिए है. पिछले दिनों बरदरी गांव में निर्माणाधीन फैक्ट्री के सुपरवाइजर की गोली लगने से मौत हो गई थी. पुलिस को जांच में पता चला था कि मृतक की मौत बीएसएफ की गोली लगने से हुई थी.कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पिछले दिनों बीएसएफ की गोली से हातोद निवासी बालाराम पिता मानसिंह राठौर की मौत हो गई थी. जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि गोली रेवती रेंज में होने वाली फायरिंग रेंज से चली थी. जिसमें बरदरी गांव में निर्माणाधीन एक फैक्ट्री के सुवरवायजर के सीने में लग गई थी. जिससे उसकी मौत हो गई थी. मामले में यह साफ नहीं हो पाया कि इतनी दूरी से गोली कैसे लग सकती है. इसलिए मजिस्टि्रयल जांच के आदेश दिए गए है. उक्त जांच अपर कलेक्टर गौरव बैनल के साथ घनश्याम धनगर व एसडीओपी संजीव श्रीवास्तव करेंगे.

इन बिन्दुओं पर होनी हैं जांच
गोली कांड किन परिस्थितियों में हुआ इसके घटना का समय स्थान और परिस्थितियां क्या थी. घटना स्थल पर कौन-कौन लोग थे. क्या घटना के समय मौजूद अन्य लोग भी घायल हुए है. यदि कोई घायल हुआ है तो उन्हें किस प्रकार की चोंट आई है. अगर चोंट आई है तो क्या उनका मेडिकल करवाया गया हैं. पुलिस द्वारा की गई जांच के बिन्दु क्या हैं, पुलिस ने किसे जिम्मेदार माना है. अगर इनके अलावा भी कोई बात सामने आई हो तो उस पर क्या जांच की जा रही है. अगर जांच की जा रही हैं तो उसका उल्लेख अलग से किया जाए. इसके साथ ही इस प्रकार की घटना निकट भविष्य में न हो इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए जांच में यह भी स्पष्ट किया जाए.

बीएसएफ अफसरों को लिखा पत्र
फायरिंग रेंज के आसपास हुए निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर राकेश गुप्ता ने बीएसएफ अफसरों को पत्र लिखा है. पत्र में रेंज के समीप हुई बसाहट के संबंध में एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है. हादसे के बाद पता चला कि ग्राम रेवती स्थित बीएसएफ की रेंज के आसपास 25 से ज्यादा कालोनियां विकसित हो चुकी है. रेंज से इनकी दूरी दो किलोमीटर से भी कम है. मामले में एडीजी राकेश गुप्ता का कहना है कि यहां चलने वाले स्नाइपर रायफल से तो चार किमी तक गोली जा सकती है. आगे हादसे न हो इसके लिए बीएसएफ अफसरों से पत्राचार किया है. नियमानुसार रेंज के दो किमी तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है. बावजूद इसके कुछ सालों में रेंज के आसपास अवैध कालोनियां कट चुकी है. इस पर एक जांच कमेटी बनाने का सुझाव बीएसएफ के अधिकारियों को दिया है.

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