*शहर के मध्य क्षेत्र की बेशक़ीमती ज़मीन(कर्बला मेदान) के मालिकाना अधिकार हेतु निगम के पक्ष में आया फ़ेसला*
*महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा यह ज़मीन निगम के स्वामित्व की थी जिस पर ज़िला न्यायालय द्वारा भी मोहर लगा कर इसकी पुष्टि कर दी है जल्दी उच्च न्यायालय में भी नगर पालिक निगम के द्वारा केवीएट दायर की जाएगी*
ग़ौरतलब है कि नगर पालिक निगम इंदौर अपने स्वामित्व की कई बेशक़ीमती ज़मीन अपने अधिकार में लेने में सफल हुआ है