भोपाल, 12 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने गेंहू की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए गेंहू के स्टॉक की सीमा तय कर दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि इस नई व्यवस्था में 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए व्यापारी/ थोक विक्रेता तीन हजार टन तक गेंहू का भंडारण कर सकता है। रिटेलर, प्रत्येक रिटेलर आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो के लिए तीन हजार टन का गेंहू का स्टॉक रख सकेगा।
प्रत्येक व्यापारी को धारित स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से केंद्र सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करना होगी। कोई भी व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक गेंहू का स्टॉक क्रय, विक्रय और विक्रय के लिए भण्डारित नहीं करेगा। गेंहू के स्टॉक और परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन की कभी भी जांच की जा सकेगी।
सूत्रों का कहना है कि गेंहू के बढ़ते हुए दामों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।