धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने की नहीं दी अनुमति

हाईकोर्ट ने जारी किये संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा को अवमानना नोटिस

जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति संबंधित आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा पर नहीं किया गया। हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन नहीं करने पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किये है।

खंडवा निवास लव जोषी तथा शेख जावेद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाये जाने के आदेश जारी किये थे। खंडवा में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में जनवरी 2024 में सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी। बैठक में कहा गया था कोलाहल एक्ट की धारा 7 के तहत धार्मिक स्थलों में निर्धारित ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करें।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक्ट में दिये गये प्रावधान के तहत जिला कलेक्टर खंडवा तथा संभागायुक्त इंदौर के समक्ष आवेदन पेश किया। आवेदन पर उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिसके कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 मई को आदेश जारी किया था कि 30 दिनों की निर्धारित समय अवधि में आवेदन का निराकरण किया जाये। निर्धारित समय अवधि के बाद भी दोनों अधिकारियों ने आवेदन का निराकरण नहीं किया। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 14 सितम्बर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पैरवी की।

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