भोपाल, 27 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश-2024 आज मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी किया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार संशोधन अध्यादेश के संशोधन के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव में दो तिहाई के स्थान पर तीन चौथाई शब्द स्थापित किया जाये और किये गये संशोधन में 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष शब्द स्थापित किया गया है।