- पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश, जानकारी छिपाने पर होगी कार्रवाई
भोपाल। शहर के बढ़ रही लूट व चोरी की बड़ी वारदातों के बीच पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में किराएदारों, होटल में रुके मुसाफिरों, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों तथा अन्य किसी जगह पर रहने वाले बाहरी लोगों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा नहीं किए जाने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भोपाल शहर विभिन्न दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, भोपाल शहर में स्थित विभिन्न सुरक्षा श्रेणी प्राप्त व्हीआईपी एवं यहां स्थित विभिन्न वाईटल इंस्टालेशन की सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जिसके लिए इस शहर में आने-जाने वाले, अस्थायी निवासरत् व्यक्तियों की जानकारी होना जरूरी है।
जिसके लिए भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों तथा यहां पर आवासरत् लोगो के घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर, छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को होना आवश्यक है।
साथ ही भोपाल शहर में आने जाने वाले मुसाफिरों जो कि शहर के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते है इनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मानुसार संधारित की जाना आवश्यक है। भोपाल शहर की कानून एवं व्यवस्था एवं यहां स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोकसंपत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो।
1. कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।
2. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।
3. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देंगे।
4. होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट के प्रबंधक-मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देंगे।
5. छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे।
6. ठेकेदार भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर-कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे।
7. कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जावे।
चूंकि यह आदेश भोपाल शहर में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है अत: सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।