आदेश का पालन न होने पर कोर्ट सख्त
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने नगर निगम द्वारा सेवा में वापस न लिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव गुलशन बामरा, जबलपुर निगामायुक्त प्रीति यादव, अतिरिक्त आयुक्त आरपी मिश्रा व स्वास्थ्य अधिकारी संदीप जायसवाल को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
यह अवमानना का मामला जबलपुर निवासी मनोज कुमार पटेल की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि वह जबलपुर नगर निगम में सफाई सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ था। वर्ष 2010 से 2017 तक निरंतर सेवा देता रहा। 2017 में उसके परिवार की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अवमानना याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया। पुलिस केस हो जाने के आधार पर अवमानना याचिकाकर्ता की सेवा 25 अगस्त 2017 को समाप्त कर दी गई। हालांकि मामला अदालत पहुंचने के बाद आरोप साबित नहीं हुआ। जिसके बाद उसकी ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर नगर निगम की सेवा में वापस लेने के आदेश की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए नगर निगम को 30 दिन के भीतर सेवा में लेने का आदेश सुनाया था। लेकिन समय बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर यह अवमानना का मामला दायर किया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।