डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पक्ष में हाईकोर्ट का फ़ैसला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में दायर याचिका नीलेश झाँगेकर एवम् अन्य 27 बिरुद्ध मप्र शासन एवम् अन्य में माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता नीलेश झाँगेकर श्रीमती विनु शर्मा, स्वेता सिसोदिया, निपेंद्र साहू, अखिलेश वर्मा, श्रीमती सुशीला उईके, दिनेश पवार, अनिल कुमार, राजेश चंद्र, रामजी तिवारी, सहित अन्य डाटा एंट्री ऑपरेटर जन अभियान परिषद में विगत 15 बरसों से योजना आर्थिक एवम् सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, आवेदक गणों को 2018 में नियमित कर दिया गया हैं, उन्हें 5200-20200 +1900 ग्रैड पे का वेतन प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य विभाग में कार्यरत डेटा एण्ट्री ऑपरेटर को 5200- 20200 + 2400 रू मासिक प्रदान किया जाता है। आवेदक गण भी सामान्य कार्य कर रहें हैं, आवेदक गणों को भी 5200 -20200 + 2400 का वेतन मान प्रदान किया जाये।

इस आशय का आवेदन पत्र प्रमुख सचिव एवम् कार्यपालन निर्देशक को भी दिया था परंतु कोई कारवाही नहीं होने पर आवेदक गण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें न्यायालय ने अनावेदक गणों को आदेसित किया हैं कि आवेदक गणों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसमें उन्हें 5200- 20200 +1900 ग्रेड पे। वेतनमान के स्थान पर 5200- 20200 +2400 का ग्रेड पे प्रदान करने का उल्लेख किया है संबंधित विभाग 60 दिनों के अंदर उसपर निर्णय लें ताकि प्रार्थी गण के साथ हुए भेद भाव (वेतन विसंगति) से संबंधित प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण 60 दिनों के अंदर कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। आवेदकगणों का पक्ष एड सत्येन्द्र ज्योतिषी, विशाल यादव ने रखा।

Next Post

प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर महिला की गला दबाकर की हत्या 

Sat Aug 10 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email अज्ञात महिला के शव का खुलासा   नवभारत न्यूज रतलाम। चार दिन पूर्व जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मिली महिला की अज्ञात लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पैसे की लेनदेन में ही प्रेमी […]

You May Like